अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने में करते हैं देरी तो इसके लिए आपको देने पड़ सकते हैं ₹1000 तक का जुर्माना 

सरकार की तरफ से एक को न्यू अपडेट आ चुकी है। सभी लोगों को 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड पर आधार लिंक करवा लेना है। अगर आप इस तारीख तक अपने पेन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं करवाते हैं। तो आपका पेन कार्ड डिएक्टिव हो सकता है। बता दे कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं। जिन्होंने अपने पेन कार्ड पर आधार कार्ड का लिंक नहीं करवाया है। अगर आप आगे चलकर लिंक करवाते हैं। तो आपको इसकी लिए एक हजार रुपए देने पर सकते हैं। आप अपने पेन कार्ड पर आधार कार्ड का लिंक अपने घर बैठे मोबाइल लैपटॉप से भी कर सकते हैं। हमने आज के लेख में पूरी जानकारी दी है। इसके लिए इस लेख को पूरा पढ़ें।

कैसे आप अपने पैन कार्ड में आधार को लिंक करवा सकते हैं?

अगर आप भी अपने पैन कार्ड पर आधार कार्ड को लिंक करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना है। जिसके बाद आपको लिंक पर क्लिक करने के बाद आधार का ऑप्शन दिखेगा उधर जाना है। वहां आपको लॉग इन करना होगा जिसके लिए आपको अपना पैन नंबर और यूजर आईडी डालना है। उसके बाद आधार कार्ड के अनुसार आप अपना नाम और जन्मतिथि वहां दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करके वहां जाना है। जिधर आपको आधार कार्ड लिंक के ऑप्शंस दिखेंगे उस पर सिलेक्ट करना है। यहां आप आधार नंबर और कैप्चा डालकर आगे जा सकते हैं। जिसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा लिंक आधार का उस पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा ।

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अब अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए आपको देने पड़ सकते हैं ₹1000 का जुर्माना 

अगर अभी कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड पर आधार कार्ड को लिंक करवाना चाहता है। तो सरकार ने इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च साल 2023 तक कर दी इससे पहले इसकी डेट 1 जुलाई साल 2022 तय की गई थी बता दें कि अब आप अपना पैन कार्ड पर आधार कार्ड को लिंक करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको ₹1000 तक का जुर्माना देना होगा

किन-किन लोगों को छूट दी जाएगी

जैसा आप सभी जानते हैं। कि पैन कार्ड पर आधार कार्ड को लिंक करना बहुत जरूरी है। सरकार ने बहुत सारे लोगों को छूट दी है। जिसमें आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ व्यक्ति को आधार कार्ड लिंक कराने में राहत दी जाएगी जिसमें जम्मू एवं कश्मीर, असम मेघालय के लोग non-resident इंडियन या जो भी व्यक्ति 80 साल या उससे अधिक उम्र के हैं और विदेशी नागरिक आदि इन सभी लोगों को छूट मिलेगी।

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