वाहन मालिक के लिए 10 हजार का चलान 3 महीने का जेल 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द का आदेश जारी

आज के समय में सावधानी रखना बहुत जरूरी है खास करके जब हम सड़कों पर वाहन चलाते हैं। आज के समय में लोग बिना हेलमेट पहने सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं जिस पर सरकार ने कुछ सख्त कानून बनाए है यह कानून दिल्ली में लागू है। लेकिन दिल्ली के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद इत्यादि शहरों में भी अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपको भी नए कानून और आदेश को जल्द ही जानना आवश्यक है अन्यथा अगर आप इन कानून को तोड़ते हैं तो आपके ऊपर भी ₹10000 का जुर्माना इसी के साथ 3 महीने तक आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है।

दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग के द्वारा फैल रहे प्रदूषण को नियंत्रण करने तथा वायु गुणवत्ता को सुधार में लाने के लिए कर रहे प्रयासों में सड़कों पर चल रहे मोटर वाहनों के मालिक से अपने वाहन के लिए वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रमाण पत्र पी.यू.सी.सी  प्राप्त करने का निर्देश जारी किया है।

10 हज़ार का जुर्माना

अगर आप भी सड़कों पर वाहन चलाते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। सरकार द्वारा जारी की गई नियम मैं विभाग उन वाहनों का चालान कटेगी जिनका पीयूसी प्रमाणपत्र रद्द हो चुका है। यह नियम 1998 की 190 धारा के तहत जारी की जाएगी इसके निर्देशानुसार अगर वाहन चालक के पास पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है तो उसके ऊपर ₹10000 तक का जुर्माना और इसी के साथ 3 माह की कैद हो सकती है अथवा दोनों सजा वाहन चालक को प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर आप भी दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहते हैं और अगर आपके पास वाहन है तो जल्दी ही लागी लागू किए गए इन नियमों को पढ़ें और पीयूसी प्रमाणपत्र को जल्द से जल्द बनवाएं।

3 महीने के लिए लाइसेंस भी कैंसिल

अगर आप सरकार द्वारा बनाए गए इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना तो आपको होगा ही इसी के साथ आपको 3 महीने के लिए आपके वाहन का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा ऐसा उन वाहनों पर होगा जो वाहन 1 साल से जायदा पुराने हैं ऐसे वाहन चालक अपने वाहन की जांच करवाएं और जुर्माना से बचने के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र जल्द से जल्द प्राप्त करें।

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